नीमच। पेशे से अधिवक्ता दर्शन शर्मा ने यादव गोल्डन फिलिंग स्टेशन संचालक वीरेंद्र अहीर और उनके पिता व भाई के खिलाफ गंभीर आरोप लगा थे। जिसमे बिना अनुमति अवैध रूप से पेट्रोल पंप लगाने के आरोप लगाए थे। दर्शन शर्मा ने पुरे मामले में झूठे आरोप लगते हुवे बताया था की अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कृषि भूमि से व्यावसायिक परिवर्तन किये सर्वे नंबरों पर यादव गोल्डन फिलिंग स्टेशन नाम से भारत पेट्रोलियम के रिटेल आउटलेट का भी अवैध निर्माण किया गया है। नियम कायदे सभी का उल्लंघन किया गया है।
उक्त मामले में यादव गोल्डन फिलिंग स्टेशन पंप को बड़ी राहत मिली है। नियमों के विरुद्ध पंप लगाने की दर्शन शर्मा की शिकायत को झूठा पाया गया। एमपीआरडीसी के एक पत्र ने इस शिकायत पर बड़ा खुलासा करते हुवे टीएनसी का पुनः प्रतिवेदन तैयार किया है। इस मामले में अपर कलेक्टर का जल्द फैसला आने वाला है क्योकि टीएनसी यादव गोल्डन फिलिंग स्टेशन पंप को बड़ी राहत देते हुवे पूरी तरह से नियमों के अनुरूप होना पाया है ऐसे में पंप के खिलाफ शिकायत झूठी निकली है।
वही मामले में यादव गोल्डन फिलिंग स्टेशन संचालन वीरेंद्र अहीर ने आरोपों को लेकर स्पष्ट कहा कि मेरी खरीदी हुई जमीन को हड़पने के लिए झूठी शिकायतें की जा रही है। मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा मनगढ़ंत झूठी शिकायत की जा रही है जबकि मौके पर सारे काम नियमानुसार किए गए हैं। यदि कुछ भी गलत है तो विभाग उसके लिए जाँच करे। पेट्रोल पंप के निर्माण हेतु लगभग हर विभाग से एनओसी जारी की जाती है जिसके बाद कलेक्टर द्वारा सभी की जांच भी होती है, तब यह सब अनुमति और कम्पनी की शर्ते पूरी करने पर पेट्रोल पम्प खुलता है। कुल मिलाकर मुझ पर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है।