नीमच। नीमच जिला चिकित्सालय में कार्यरत एक शासकीय कर्मचारी नीरज पिता कृष्ण जनार्दन गोस्वामी अपने निवास कृष्णा कुटी मकान नंबर 544, स्कीम नंबर 36 -ए पर लम्बे समय से बिजली की मेन लाइन में कट मारकर मीटर से पहले ही बायपास बनाकर अपने घर पर बिजली की चोरी कर रहा था। जिसकी सुचना मिलने पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री महेश ठाकुर ने नीरज पिता कृष्ण जनार्दन गोस्वामी अपने निवास कृष्णा कुटी मकान नंबर 544, स्किम नंबर 36 -ए पर आकस्मिक निरीक्षण किया तो उस दौरान आरोपी श्री नीरज गोस्वामी द्वारा मीटर सर्विस लाइन से कट मारकर घरेलू बिजली चोरी करते हुए पाया गया। मौके पर विभाग की टीम द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत विद्युत चोरी का अपराध कारित कर पंचनामा बनाया।
वही जांच में पाया गया की उक्त बिजली चोरी का कार्य जिला चिकित्सालय में कार्यरत शासकीय कर्मचारी नीरज गोस्वामी द्वारा किया जा रहा था। परन्तु बिजली का मीटर उनके स्वर्गीय पिता श्री कृष्ण जनार्दन गोस्वामी के नाम पर ही चल रहा है।
आरोपी नीरज गोस्वामी को प्रोविजनल बिल दिया गया है। अगर आरोपी द्वारा निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं की तो बिजली कंपनी के द्वारा विशेष न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। इतना ही नहीं पुरे मामले में एमपीईबी के अधिकारी ने बताया की बिजली चोरी के इस मामले की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो भी विभाग द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु बनाये गए है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आला अधिकारी जे. पी. ठाकुर, ओ पी सेन व महेश ठाकुर ने सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है। ऐसे में सभी बिजली उपभोक्ता वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करने का आग्रह किया है। क्योंकि अवैध या सीधे तार डालकर बिजली का उपयोग करना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है। अवैध बिजली उपयोग की रोकथाम के लिए, कंपनी ने एक 'पारितोषिक योजना' भी चलाई है, जिसके तहत बिजली चोरी की जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाता है।


